Supreme Court: CJI के रूप में शपथ लेने से रोकने की हुई मांग, SC ने खारिज की याचिका !
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की याचिका को खारिज कर देने का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में कहना है कि, इस याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। इस सिलसिले में वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को नौ नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग की गई थी।
CJI के रूप में शपथ लेने से रोकने की हुई मांग
सूत्रों के मुताबिक इस शपथ ग्रहण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर देने के मामले में इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया था।
मुख्य सूचना
- वकील की दलील सुनने के बाद याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिला।
- सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि याचिका पूरी तरह से भ्रामक है।
- चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली पीठ ने आज दोपहर एक बजे इस मामले पर सुनवाई की।
- प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ को नौ नवंबर को भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेनी है।
महत्वपूर्ण जानकारियां
- जस्टिस न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त होने वाले न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की जगह लेंगे।
- न्यायमूर्ति ललित सीजेआई के पद से आठ नवंबर को सेवानिवृत हो रहे हैं।
- ऐसे में पद पर उनका 74 दिनों का संक्षिप्त कार्यकाल रहा है।
- न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को ‘असहमति को लोकतंत्र के सेफ्टी वाल्व’ के रूप में देखा जा रहा है।
- संविधान पीठ और ऐतिहासिक फैसले देने वाली उच्चतम न्यायालय की पीठों का हिस्सा रहे हैं।
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