अपनों से ही अपने आपको सुरक्षित नहीं कर पा रहीं बेटियां, जानिए क्या कहते है आंकड़े ?

ऐसी शर्मनाक हत्या करते वक़्त एक बार भी झिझक नहीं हुई दो साल की बच्ची ने क्या बिगाड़ा था, जो एक मानवता नाम की चीज से शर्म नहीं महसूस हुई।

ऐसी शर्मनाक हत्या करते वक़्त एक बार भी झिझक नहीं हुई दो साल की बच्ची ने क्या बिगाड़ा था, जो एक मानवता नाम की चीज से शर्म नहीं महसूस हुई। ऐसे लोगो को सरकार को चाहिए फांसी की सजा तुरंत सुना देनी चाहिए। ऐसे लोग कहते हैं लड़कियों के कपड़े छोटे पहनतीं हैं, इस वजह से रेप केस होते हैं, बता दें कि 80 साल की महिला ने कौन से छोटे कपड़े पहन रखे थे। जो रेप केस होते रहते हैं।

आपको बता दें कि किसी भी लड़की के छोटे कपड़े पहनने से फर्क नहीं पड़ना चाहियें। आपके दिमाग में गंदगी है, आप इस नकारात्मक मानसिकता को दूर करिये।

सूचना सर्कल अधिकारी (Circle Officer) को दी

बताया जा रहा है कि आठवीं कक्षा की छात्रा ने सुबह ही अपने घर के पास एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को अपनी आपबीती सुनाई, और इस मामले की सूचना सर्कल अधिकारी (Circle Officer) CO को दे दी है। इस सिलसिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना में न्‍याय मिला है। फतेहाबाद जिला अदालत ने एक बाप को अपनी ही 14 साल की नाबालिग बेटी से दो साल तक दुष्कर्म करने व गर्भवती करने के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गयी है।

बता दें कि पुलिस ने इस शर्मनाक घटना करने वाले पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इस मामले को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट (Sessions Judge & Fast Track Court) के जज बलवंत सिंह (Judge Balwant Singh) की अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि फास्ट ट्रैक में मामला चलने के कारण सजा भी तुरंत हो गई है।

Section 164 के तहत नाबालिग का दर्ज किया बयान

आपको बता दें कि छोटी उम्र में बच्चियों को जानकारी का अभाव माना जाता है और दबाव में रहने के कारण कुछ बोल भी नहीं पाती हैं।ऐसे में बात जब घर में ही दरिंदगी होने की हो तो मामला और भी गंभीर हो जाता है।अगर कोई ब‍च्‍ची कई दिनों तक डरी सहमी नजर आए तो उससे बातचीत जरूरी करनी चाहिए और विश्‍वास में लेकर काउंसिलिंग करनी चाहिए , ताकि इस तरह की घटना पहले ही सामने आ सके।

रिपोर्ट के मुताबिक सीओ शंकर लाल (CO Shankar Lal) ने कहा कि अभी पिता को गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा (164 Section 164) के तहत नाबालिग का बयान दर्ज किया जाना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि बयान दर्ज होने और मेडिकल कराने के बाद पीड़िता को घर भेजा जाएगा।

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