#करारा तंज : सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस को लेकर कहा ‘ चिकन खुद ही फ्राई होने आ गया ‘
दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के बिना कोई कारण बताए समन और गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है
ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बुधवार यानी 27 जुलाई को दिए गए फैसले पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पर करारा तंज कसा है। दरअसल, पीएमएलए एक्ट और ईडी के अधिकारों के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के बिना कोई कारण बताए समन और गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है।
चिकन खुद ही फ्राई होने आ गया
इस पर बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट में कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा कि चिकन खुद ही फ्राई होने आ गया। उन्होंने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में ईडी को मजबूत अधिकार दिए गए थे। उल्लेखनीय है कि ईडी द्वारा समन और गिरफ्तारी के प्रावधानों के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई वकीलों ने विपक्ष का प्रतिनिधित्व किया था।
SC judgment on PMLA is a case of “Chickens coming home to roost” for PC, BC, etc..The ED was empowered by PC during UPA tenure.
— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 27, 2022
2018 में कानून में किए गए संशोधन सही
इस याचिका में पीएमएलए एक्ट के कई प्रावधानों को कानून के खिलाफ बताया गया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2018 में कानून में किए गए संशोधन सही हैं। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सभी शक्तियों को बरकरार रखा है।
ईडी के अधिकार को बरकरार रखा
बता दें कि कोर्ट ने संपत्ति को गिरफ्तार करने, तलाशी लेने और जब्त करने के ईडी के अधिकार को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि सम्मन जारी करने के स्तर पर कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने पीएमएलए की धारा 5, 8(4), 15, 17 और 19 के प्रावधानों की संवैधानिकता को बरकरार रखा। ये प्रावधान ईडी की गिरफ्तारी, कुर्की, तलाशी और जब्ती की शक्तियों से संबंधित हैं।