हाथरस गैंगरे*प मामले में कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, 4 आरोपियों में से 3 को किया गया बरी !
2020 के हाथरस मामले में आरोपी चार पुरुषों में से तीन - जिसमें एक युवा दलित महिला का उसके तथाकथित उच्च जाति के हमलावरों द्वारा

2020 के हाथरस मामले में आरोपी चार पुरुषों में से तीन – जिसमें एक युवा दलित महिला का उसके तथाकथित उच्च जाति के हमलावरों द्वारा बलात्कार और हत्या की गई थी – को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने गुरुवार को बरी कर दिया। चार आरोपियों में से – संदीप (20), रवि (35), लव कुश (23), और रामू (26) – अदालत ने माना कि संदीप अपराध का दोषी था।
इस मामले में एक ही गांव के चार ऊंची जाति के ठाकुर थे आरोपी
सितंबर 2020 में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बूलगढ़ी में एक 19 वर्षीय दलित महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस मामले में एक ही गांव के चार ऊंची जाति के ठाकुर आरोपी थे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान 15 दिन बाद उसकी मौत हो गई।
लड़की के परिवार ने कहा कि वह अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है और कहा कि वह मामले को उच्च न्यायालय में अपील करेगा। हाथरस जिला अदालत आज बाद में सजा के खिलाफ दलीलें सुनेगी। महिला के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रही वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि वह फैसले को चुनौती देंगी। अभी अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है।
विपक्ष ने पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला बोला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2020 में मामले का संज्ञान लेते हुए कहा था कि इस अपराध ने उसकी अंतरात्मा को ‘झटका’ दिया है. विवाद ने उस समय राजनीतिक मोड़ ले लिया जब परिवार ने दावा किया कि अधिकारियों ने उनकी अनुमति के बिना अस्पताल से महिला का शव ले लिया।
उन्होंने उसके परिवार को उसका अंतिम संस्कार करने की भी अनुमति नहीं दी और आधी रात में उसे बाहर कर दिया। युवती के जिंदा रहने और उसके मरने के बाद जांच और इलाज में कथित चूक को लेकर विपक्ष ने पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला बोला था।
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