गैंगस्टर मामले में सपा सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 4 साल की सजा रद्द की
गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी. उन्होंने निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है। निचली अदालत ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। अफजाल ने हाईकोर्ट में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दी थी। आपको बता दें, कि गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने बीते वर्ष अप्रैल में कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में अफजाल को चार साल की सजा सुनाई थी।
संसद सदस्यता पर कोई खतरा नहीं
हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय के इस आदेश से निश्चित हो गया है कि अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा बल्कि पहले जैसी स्थिति बरकरार रहेगी। कोर्ट गैगस्टर मामले में 4 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सपा के टिकट पर 2004 में बने थे सांसद
अफजाल अंसारी 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और गाजीपुर लोकसभा सीट जीतकर सांसद बने। हालांकि 29 नवंबर 2005 को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की मर्डर हो गई और दिसंबर 2005 में अंसारी पर हत्या का साजिश रचने के आरोप में जेल जाना पड़ा। इसके बाद अफजाल 2009 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। वैसे ही 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में बलिया सीट से कौमी एकता दल के टिकट पर अपना किस्मत फिर अजमाया था। फिर 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन में गाजीपुर से चुनाव लड़े और दूसरी बार सांसद बने। लेकिन दूसरी बार सांसद चुने जाने के 4 साल बाद अप्रैल 2023 में गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई जिसके बाद फिर उन्हें जेल जाना पड़ा था।
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