Extortion scams केस में चंदा कोचर पति दीपक कोचर को बड़ी राहत, बॉम्बे HC ने दिया रिहाई का आदेश !

Bombay High Court ने कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सोमवार को रिहा करने की अनुमति दे दी।

बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने करोड़ों रुपये के कथित धनशोधन घोटाले (Extortion scams) में आरोपी आईसीआईसीआई की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सोमवार को रिहा करने की अनुमति दे दी। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार अदालत का कहना था कि कोचर दंपति की गिरफ्तारी “कानून के अनुसार नहीं” थी और इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत से प्रत्येक को 1 लाख रुपये की नकद जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी।\

23 दिसंबर, 2022 को दंपति को गिरफ्तार किया गया था

अपनी प्रारंभिक जांच के दौरान, सीबीआई ने पाया कि आईसीआईसीआई बैंक की निर्धारित नीतियों के कथित उल्लंघन (Alleged Violation of Policies) में जून 2009 और अक्टूबर 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह (Videocon Group) और उससे जुड़ी कंपनियों को 1,875 करोड़ रुपये के छह ऋण स्वीकृत किए गए थे।वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई ऋण घोटाला मामले (Videocon-ICICI loan scam cases) में 23 दिसंबर, 2022 को दंपति को गिरफ्तार करने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) ने रिहाई का विरोध किया है।

ऋण को 2012 में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति

एजेंसी ने दावा किया कि ऋण को 2012 में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (Non-Performing Assets) घोषित किया गया था, जिससे बैंक को 1,730 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। बताते चले यह मामला 2009 और 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह (Videocon ग्रुप) को आईसीआईसीआई बैंक ICICI बैंक द्वारा वितरित 1,875 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी में कथित अनियमितताओं और भ्रष्ट आचरण (Corrupt conduct) से संबंधित है।

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