Jharkhand News: CM हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटन केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत !

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Jharkhand Chief Minister Hemant Soren) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Jharkhand Chief Minister Hemant Soren) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने CM हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने शेल कंपनियों में निवेश और गलत तरीके से खनन पट्टे देने के मामले में दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई से झारखंड हाई कोर्ट को रोक दिया है।

CM हेमंत सोरेन को SC से बड़ी राहत

आपको बता दें कि सोरेन के खिलाफ जांच की मांग को लेकर जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। इस मामले में हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। बताया जा रहा है इस समय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।

  • हालांकि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच जारी रहेगी।
  • इस मामले में सोमवार को सीजेआई यूयू ललित, न्यायमूर्ति रवींद्र भट की पीठ ने सुनवाई की।
  • इसके साथ ही न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ भी मौजूद रही है।

मुख्य सूचना

  • खनन विभाग का लीज आवंटित करने और करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश करने के खिलाफ याचिका दाखिल की है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जनहित याचिका मेंटनेबल नहीं है।
  • इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है।

महत्वपूर्ण जानकारियां

  • HC ने शेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की CBI जांच की मांग को दाखिल जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है।
  • मेंटेनेबिलिटी की बिंदु पर सरकार द्वारा दी गई दलीलों को खारिज कर दिया है।
  • जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने की है।
  • इस मामले में राज्य सरकार, शिवशंकर शर्मा, मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी पक्षकार हैं।
  • PIL दायर करने वाले शिवशंकर शर्मा के अधिवक्ता राजीव कुमार कैश कांड में गिरफ्तार हो चुके हैं।

 

 

 

 

 

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