हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर, डीजीसीए ने उठाया बड़ा कदम !

हवाई यात्रा करने वालों के लिए एक अहम खबर है। डीजीसीए ने हवाई यात्रा को लेकर नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत...

हवाई यात्रा करने वालों के लिए एक अहम खबर है। डीजीसीए ने हवाई यात्रा को लेकर नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत कुछ खास लोग हवाई यात्रा नहीं कर पाएंगे. डीजीसीए ने हवाई यात्रा के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब नए आदेश के तहत कोई विकलांग व्यक्ति फ्लाइट से यात्रा करने के लिए फिट है या नहीं, यह एयरलाइन कंपनियों द्वारा नहीं, बल्कि डॉक्टर द्वारा तय किया जाएगा।

फ्लाइट में यात्रा से पहले डॉक्टर करेंगे जांच

दरअसल, नए नियम में डीजीसीए ने कहा है कि विकलांग व्यक्ति फ्लाइट से यात्रा करने के लिए फिट है या नहीं, यह एयरलाइन कंपनियां नहीं बल्कि डॉक्टर तय करेंगे। यदि डॉक्टर किसी यात्री को अनफिट बता दें तो वह यात्री यात्रा नहीं कर पाएगा। यानी बिना डॉक्टर को बताए अब एयरलाइन कंपनी किसी यात्री को यात्रा करने से नहीं रोक सकती। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें एयरलाइंस द्वारा यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें विमान में चढ़ने से रोक दिया गया।

DGCA ने एयरलाइन कंपनियों को दिया बड़ा आदेश

एयरलाइन कंपनियों के नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा एयरलाइन कंपनियों को दिए गए इस नए आदेश में कहा गया है, ‘एयरलाइन विकलांगता के आधार पर किसी भी यात्री को यात्रा करने से मना नहीं करेगी। अगर किसी एयरलाइन को लगता है कि फ्लाइट से यात्री की सेहत खराब हो सकती है, तो उक्त यात्री की डॉक्टर से जांच करानी होगी।

डॉक्टर यात्री की चिकित्सा स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर बताएगा कि यात्री उड़ान भरने के लिए फिट है या नहीं। डॉक्टर की सलाह पर ही एयरलाइन कंपनियां फैसला ले सकेंगी।

जानिए क्यों लिया गया ये फैसला?

यह फैसला उस घटना को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जब एयरलाइन कंपनी ने रांची हवाई अड्डे पर एक विकलांग बच्चे को सवार करने से इनकार कर दिया था। इस घटना की सच्चाई सामने आने के बाद इसका काफी विरोध हुआ था. फिर इंडिगो के इस व्यवहार पर सख्ती दिखाते हुए डीजीसीए ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. और फिर इसके बाद डीजीसीए ने यह आदेश जारी किया।

 

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