#Section 144 : बड़ा मंगल व बकरीद आदि को लेकर शहर में 144 धारा फिर बढ़ी !

जेसीपी कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने गुरुवार को दस जुलाई तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहने का आदेश जारी किया है।

लखनऊ : बड़ा मंगल, बकरीद और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए लखनऊ शहर में प्रभावी धारा 144 ( section 144 ) एक बार फिर बढ़ा दी गई है। जेसीपी कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने गुरुवार को दस जुलाई तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहने का आदेश जारी किया है। दूसरी ओर शुक्रवार को होने वाली नमाज के लिए भी पुलिस अतिरिक्त सर्तकता बरत रही है। ड्रोन कैमरों से निगरानी करने के साथ पैदल गश्त कर लोगों से बात की गई है।

जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने बताया कि धारा 144 के दौरान बिना अनुमति लोग जमा नहीं हो सकेंगे। शहर में किसी भी धरना-प्रदर्शन के लिए अनुमति लेनी होगी। बिना परमिशन प्रदर्शन पर कार्रवाई होगी। जेसीपी के मुताबिक शहर में बड़े मंगल का त्योहार बड़े उल्लास से मनाया जाता है। इसे देखते हुए विशेष चौकसी बरतने के निर्देश हैं। बकरीद को लेकर भी अतिरिक्त सर्तकता बरती जा रही है, जिससे कोई व्यवधान न हो सके।

सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आस पास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी। बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्ति जुलूस नहीं निकालेंगे। सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होंगे।

एसीपी चौक आईपी सिंह ने गुरुवार को चौक कोतवाली में दंगा नियंत्रण उपकण और शस्त्रों का निरीक्षण किया। बताया कि संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई है। कई जगह छतों पर पत्थर रखे दिखे हैं, जिन्हें तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। पीस कमेटी के साथ बैठक कर सद्भाव बनाए रखने और अफवाह पर ध्यान नहीं देने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर भी साइबर सेल निगाह बनाए हुए है।

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