यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अगस्त महीने से इन सरकारी अधिकारियों को नहीं मिलेगी सैलरी!

उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों को अगस्त की सैलरी नहीं देगी जिन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं कराई है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में यह बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। वहीं मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागों को इस संबंध में आदेश भेज दिया है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है। बड़ा फैसला लेते हुए इस बार उन सरकारी अधिकारियों की सैलरी रोक दी है जिन्होंने अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा अबतक सरकार के पास जमा नहीं किया है. इस चीज को लेकर सरकार ने सभी विभागों के अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि उनको ही अगस्त महीने की सैलरी दी जाए जिन्होंने अपनी हर प्रोपर्टी की डीटेल पोर्टल पर अपलोड की है.
प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर फुल ऑन एक्शन मोड में है. इस बीच सीएम अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्ती बरतने में परहेज नहीं कर रहे. सरकारी अधिकारियों की संपत्ति को लेकर अब योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब तक सरकार को जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा नहीं दिया है, उनका वेतन रोक दिया गया है.

योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस बार उन सरकारी अधिकारियों की सैलरी रोक दी है जिन्होंने अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा अबतक सरकार के पास जमा नहीं किया है. इस चीज को लेकर सरकार ने सभी विभागों के अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि उनको ही अगस्त महीने की सैलरी दी जाए जिन्होंने अपनी हर प्रोपर्टी की डीटेल पोर्टल पर अपलोड की है. जिन्होंने ऐसा नहीं किया है उनको अगस्त महीने की सैलरी नहीं मिलेगी.

सरकारी विभागों में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों को देना होगा हिसाब

शासन के इस आदेश के बाद सभी विभागों में हड़कंप मच गया है. यूपी में सरकारी विभागों में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों को इस बात के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कंडक्ट रूल्स 1956 के नियम-2 4 के हिसाब से मानव संपदा पोर्टल पर 31 दिसंबर 2023 तक, उनकी चल और अचल संपत्ति की सारी डिटेल्स दे दी जाएं. इसमें यह भी कहा गया है की कर्मचारी जबतक संपत्ति का पूरा विवरण नहीं देते तबतक उनके प्रमोशन पर भी विचार नहीं किया जाएगा.

संपत्ति ब्योरा न देने वाले पर होगी कारवाई

योगी सरकार ने अपने पिछले आदेश में संपत्तियों की डीटेल जमा करने के लिए एक टाइम पीरियड भी दिया था. अब सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 6 जून 2024 को जारी शासनादेश में पोर्टल पर जानकारी देने के लिए 30 जून 2024 की तारीख दी गई थी. इस आदेश में ये भी कहा गया था कि ब्योरा नहीं दिए जाने पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी. राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने 11 जुलाई को चल-अचल संपत्ति ब्योरा देने के लिए निर्धारित समयावधी 31 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी थी, इसके बावजूद भी पोर्टल पर कुछ कर्मचारियों ने जानकारी साझा नहीं की थी जिसके बाद ये फैसला लिया गया है।

 

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