Lucknow: UP निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक, HC में होगी सुनवाई !

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में निकाय चुनाव (Body Elections) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान यूपी में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक...

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में निकाय चुनाव (Body Elections) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान यूपी में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई है। इस सिलसिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ (Lucknow Peeth) ने उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना पर सोमवार को लगाई गई रोक पर बुधवार 14 दिसंबर तक तक जारी रखने का आदेश दे दिया है।

निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक

यह मामला राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाते एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। जानकारी के मुताबिक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय (DK Upadhyay) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।

  • सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एक दिन का और समय देने का अनुरोध किया गया है।
  • उच्चतम न्यायालय ने इसी साल सुरेश महाजन के मामले में दिये गये निर्णय में स्पष्ट तौर पर आदेश दिया।

मुख्य बिंदु

  • निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण जारी करने से पहले तिहरा परीक्षण किया जाएगा।
  • एससी और एसटी सीटों के अलावा सभी सीटों को सामान्य सीट घोषित करते हुए चुनाव कराए जाएंगे।
  • यदि तिहरा परीक्षण की औपचारिकता नहीं की जा सकती है।

महत्वपूर्ण जानकारियां

  • यूपी नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक जारी रहेगी।
  • कोर्ट ने सरकार को कल तक अपना पक्ष रखने का समय दिया है।
  • हाईकोर्ट ने कल तक अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है।
  • यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है।
  • कल ही हाईकोर्ट सरकार का पक्ष सुनेगा।

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