आजम खान की बढ़ी मुश्किलें, SC ने खारिज की ये बड़ी याचिका !
सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले को उत्तर प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने की मांग को...

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले को उत्तर प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने की मांग को खारिज कर दिया है। इस याचिका में आजम खां ने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल पाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) के दखल की कोई वजह नहीं है। ऐसे में आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि उनकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। SC द्वारा याचिका पर सुनवाई से इनकार करने के बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अब उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा।
आपको बता दें कि आजम खान की कानूनी अड़चनें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे पहले कोर्ट ने मंगलवार को शहजादनगर थाने में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आजम खां के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोप में दर्ज मामले की सुनवाई की थी। उस मामले के गवाह इंस्पेक्टर अनुराग चौधरी ने अपना बयान दर्ज कराया था। उनकी गवाही पूरी होने के बाद इस मामले में अगली सुनवाई 05 जनवरी को होगी। इस मामले में आरोप था कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। मामले की शिकायत फैसल खान लाला ने शहर कोतवाली थाने में की है।
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