सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में हुई 3 साल की जेल, छोड़ना पड़ेगा विधायिकी का पद!

समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को आज यानी गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। भड़काऊ भाषण के मामले में...

समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को आज यानी गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया है। 3 धाराओं के अंतर्गत उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान को कोर्ट में दोषी ठहराते ही हिरासत में ले लिया गया है। आजम के खिलाफ तीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तीनों मामलों में दोषी पाया गया है।

सुनाई गई 3 साल की सजा

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था। जिसके कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्हें दोषी करार पाया गया है। जिसके बाद अब उन्हें तीन साल की सजा हुई है। साथ ही साथ सपा नेता को विधायक पद से इस्तीफा देना होगा या यूं कहें आजम खान को अब विधायकी से हाथ धोना पड़ेगा।

गौरतलब है कि आजम खान ने फैसले की तारीख टालने की अर्जी दी थी। उनकी ओर से कहा गया कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए फैसले की तारीख बढ़ा दी जाए। लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर दिया था। मिलक कोतवाली में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था।

2019 में PM Modi, CM Yogi को कहे थे अपशब्द

आपको बता दें कि साल 2019 में आजम खान लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। तब सपा और बसपा के बीच गठबंधन हुआ था। आजम खान चुनाव जीते थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ विभिन्न थानों में आचार संहिता के उल्लंघन के कई मामले दर्ज हैं। ऐसा ही एक मामला मिलाक कोतवाली में हुआ। इसमें उन पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और तत्कालीन डीएम को गाली देने का आरोप है। धमकाया और दंगा भड़काने की कोशिश की। उन्होंने मुसलमानों से धर्म के नाम पर वोट करने की अपील की। इन आरोपों के साथ वीडियो ऑब्जर्वेशन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से आजम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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