‘LIC Plan’: सरकारी पेंशन योजना के तहत उठायें लाभ, हर महीने मिलेंगे 50 हजार रुपये !

'अगर' आप किसी स्कीम में निवेश (Investment in Scheme) की योजना बना रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी सरकारी स्कीम (Government Scheme) के बारे में बताने जा रहे हैं।

‘अगर’ आप किसी स्कीम में निवेश (Investment in Scheme) की योजना बना रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी सरकारी स्कीम (Government Scheme) के बारे में बताने जा रहे हैं। बता दें कि जहां निवेश करने से आप अपने बुढ़ापे को फुल सिक्योर (Full Secure) कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह ‘स्कीम रिटायरमेंट’ (Scheme Retirement) के बाद आपके बड़े काम आ सकती है। ऐसे में आपको इस स्कीम के तहत अच्छी खासी पेंशन मिल सकती है।

‘पेंशन योजना’ के तहत हुई नई शुरुआत

जानकारी के अनुसार LIC ने सरल पेंशन योजना (Saral Pension Scheme) के तहत एक नई शुरुआत की है। ऐसे में यह बहुत ही लाभकारी योजना (Profit Plan) है। ऐसे में इस योजना से जुड़कर हर महीने पैसा आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं। बता दें कि इस योजना लाभ 40 साल की उम्र से ही पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।

‘पेंशन योजना’ का उठाये लाभ

रिटायरमेंट के बाद पैसों की आवश्‍यकता अधिक होती है। ऐसे में आप सभी लोग पेंशन फंड या फिर अन्‍य निवेश योजना के तहत प्‍लानिंग करते रहते हैं। इस सिलसिले में पेंशन फंड या निवेश फंड जुटाने के लिए प्‍लानिंग सरकारी स्‍कीमों, शेयर बाजार और बैंक योजनाओं के साथ किया जा सकता है।

रिटायरमेंट योजना में पायें बचत के अवसर

आप निवेश की प्‍लानिंग कर रहे हैं और हर महीने अच्‍छा फंड (Good fund) पाना चाहते हैं, तो सरकार के पेंशन योजनाओं (Pension Plans) में निवेश कर सकते हैं। National Pension System (NPS) भारत के नागरिकों को बुजुर्गों (Citizens to the Elderly) को लाभ देता है। यह सुरक्षित और विनियमित बाजार-आधारित रिटर्न के माध्यम से आपकी रिटायरमेंट योजना बनाने के लिए एक आकर्षक और बचत के अवसर देता है।

महत्वपूर्ण जानकारियां

  •  अगर आप NPS में निवेश करते हैं, तो फाइनल विद्ड्रॉल पर 60 फीसदी रकम पर टैक्स फ्री होगा।
  •  एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्‍यूशन की लिमिट 14 फीसदी है।
  •  एन्युटी की खरीद में निवेश की गई रकम को भी टैक्‍स से पूरी तरह छूट प्राप्त है।
  • NPS सब्‍सक्राइबर रुपये की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है।
  • सेक्शन 80CCE के के तहत यह लिमिट 1.5 लाख है।
  • सेक्शन 80CCE के तहत सब्‍सक्राइबर 50 हजार रुपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

 

 

 

 

 

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