साल 2013 में दर्ज हुए दुष्कर्म के केस में आसाराम को मिली उम्रकैद की सजा !
गांधीनगर की एक अदालत ने आज एक दशक पुराने मामले में विवादास्पद तांत्रिक आसाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई !

गांधीनगर की एक अदालत ने आज एक दशक पुराने मामले में विवादास्पद आसाराम बापू को आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई, जिसमें उन्हें पांच साल से अधिक समय तक अपनी महिला शिष्या के साथ बार-बार बलात्कार करने का दोषी ठहराया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीके सोनी ने आज आदेश सुनाया।
विकास की पुष्टि करते हुए, अधिवक्ता आरसी कोडेकर ने बार एंड बेंच को बताया,”मेरे मुवक्किल को बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पीड़िता की मर्यादा भंग करने के लिए उसे 1 साल की और सजा सुनाई गई है। मेरे मुवक्किल पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही पीड़िता को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये दिए गए हैं।”
आसाराम ने पीड़िता के साथ 2001 से 2006 तक बार-बार बलात्कार किया
आसाराम को सोमवार को धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 354 (एक महिला का अपमान), 346 (गलत कारावास), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूतों को नष्ट करना) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)। अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता को कथित तौर पर आसाराम ने सूरत शहर के बाहरी इलाके में स्थित अपने आश्रम में कैद कर रखा था और उसके साथ 2001 से 2006 तक बार-बार बलात्कार किया गया था।
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