अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून तक फैसला सुरक्षित रख लिया है !

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत से संबंधित उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 जून को सुनवाई करेगा।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को निलंबित करने के उच्च न्यायालय के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका 26 जून के लिए निर्धारित की है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश सुनाये जाने तक इंतजार करना चाहेगी।

चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं... ED ने किया अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत  अर्जी का विरोध | Delhi Liquor Scam Money Laundering Case Arvind Kejriwal  Tihar Jail Interim Bail Plea ED ...

ED ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने जमानत आदेश पर अंतरिम रोक हटाने की मांग की। हालांकि, ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि उच्च न्यायालय उनके स्थगन आवेदन पर फैसला सुनाएगा।आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक, जिन्हें 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था, पिछले शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, अगर उच्च न्यायालय ने संघीय जांच एजेंसी को अंतरिम रोक राहत नहीं दी होती।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाई

ट्रायल कोर्ट के आदेश पर लगी अंतरिम रोक

दिल्ली के मुक्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने रविवार, 23 जून को उन्हें जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ट्रायल कोर्ट द्वारा गुरुवार को केजरीवाल को ₹1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दिए जाने के बाद ऐसा हुआ। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार सुबह दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। संघीय एजेंसी ने दावा किया कि उन्होंने 45 करोड़ का पता लगा लिया है, फिर भी न्यायाधीश का कहना है कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। “प्रत्यक्ष साक्ष्य एक बयान के रूप में है। इसकी पुष्टि भी है।”

अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे CM केजरीवाल | Delhi CM Moves Supreme  Court Against HC Order

ट्रायल कोर्ट ने कहा, “अगर कोई आरोपी अपनी बेगुनाही का पता चलने तक सिस्टम के अत्याचारों से गुजरता है, तो वह कभी सोच भी नहीं पाएगा कि वास्तव में उसके साथ न्याय हुआ है।” शीर्ष अदालत, जिसने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 21 दिनों की जमानत दी थी, ने इसे आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया।

हैशटैग भारत की हिन्दी वेबसाईट के लिए आप यहां www.hashtagbharatnews.com क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button