#मुकेश अंबानी: अंबानी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जानिये क्या हो सकती है वजह !

मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) और मार्केट रेगुलेटर सेबी (Market Regulator SEBI) के बीच इस समय काफी तनाव देखने को मिल रहा है। ये मामला स्टॉक के आवंटन (allotment of stock) से जुड़ा हुआ है।

मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) और मार्केट रेगुलेटर सेबी (Market Regulator SEBI) के बीच इस समय काफी तनाव देखने को मिल रहा है। ये मामला स्टॉक के आवंटन (allotment of stock) से जुड़ा हुआ है। बता दें कि दो दशक पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सेबी (Securities and Exchange Board of India) को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। वहीं रिलायंस (Reliance) का कहना है कि, सेबी ने कोर्ट (SEBI Court) के आदेश के बाद भी अब तक उसे दस्तावेज उपलब्ध (Documents Available) नहीं कराये हैं।

इस सिलसिले में रिलायंस ने सेबी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर (contempt petition filed) करते हुए आरोप लगाया है कि, मार्केट रेगुलेटर (Market Regulator) जानबूझकर ऐसा काम क्यों कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी भी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन (Review petition in Supreme Court) दायर करने की तैयारी में लगा हुआ है।

Supreme Court ने 30 दिन का दिया समय

रिलांयस ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार (Reliance Registrar of Supreme Court) को भेजे पत्र में कहा है कि रिलायंस के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। इस बारे में रिलायंस और सेबी को भेजे गए मेल का अभी तक कोई जवाब भी सामने नहीं आया है। बता दें कि इस मामले से जुड़े हुए एक सूत्र ने कहा कि, सेबी के पास सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के ऑर्डर के 30 दिन के भीतर रिव्यू पिटिशन दायर (Review petition filed within day) करने का अधिकार है।

आपको बता दें कि 20 अगस्त को रिलायंस ने सेबी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी थी। ऐसे में रिलायंस ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी पत्र लिखकर मांग की है कि, इस मामले की तत्काल सुनवाई की जाये।

 

 

 

 

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