शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद HC का फैसला, हिंदू पक्ष की याचिका को HC ने किया स्वीकार !
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के एएसआई सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। याचिका में दावा किया गया
- मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला,
- हिंदू पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया स्वीकार,
- हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर का कोर्ट कमीशन सर्वे की दी मंजूरी,
- ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को हाईकोर्ट ने किया खारिज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के एएसआई सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। याचिका में दावा किया गया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है और ऐसे कई सुराग हैं जो यह स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के अनुसार, ‘इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन में कहा गया था कि वहां एक कमल के आकार का स्तंभ है जो हिंदू मंदिरों की विशेषता है। शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट की निगरानी में एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
Allahabad High Court has given its nod for Gyanvapi like survey in the Krishna Janmabhoomi land dispute in Mathura.
3 advocate commissioners to be appointed who will be conducting this survey. pic.twitter.com/YOrcQjSEzX
— Saurabh Sharma (@saurabhsherry) December 14, 2023
16 नवंबर को आवेदन पर आदेश सुरक्षित
याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से शाही ईगाह मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण का निर्देश देने और पूरी कार्यवाही की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने का भी अनुरोध किया था। वकील के अनुसार, विवाद के उचित निर्णय के लिए विवादित ढांचे के तथ्यात्मक पहलुओं को अदालत के समक्ष लाया जाना चाहिए क्योंकि विवादित क्षेत्रों की तथ्यात्मक स्थिति के बिना मामले का प्रभावी निर्णय संभव नहीं है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद 16 नवंबर को आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया।
ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण
याचिका में कहा गया है कि हिंदू देवताओं में से एक ‘शेषनाग’ की एक छवि भी है। उन्होंने अपने जन्म की रात भगवान कृष्ण की रक्षा की। अदालत में यह भी कहा गया कि मस्जिद के स्तंभों के निचले हिस्से पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी हैं। आवेदक ने अदालत से अनुरोध किया है कि एक निश्चित समय अवधि के भीतर शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए विशिष्ट निर्देशों के साथ एक आयोग नियुक्त किया जा सकता है।
हैशटैग भारत की हिन्दी वेबसाईटके लिए आप यहां www.hashtagbharatnews.com क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।