केस दर्ज : AIMIM प्रमुख ओवैसी व पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर इन धाराओं में मामला दर्ज !
यह तब आता है जब निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है
दिल्ली पुलिस ( Delhi police ) द्वारा कल कथित भड़काऊ टिप्पणी को लेकर दर्ज प्राथमिकी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया गया है।
एफआईआर में स्वामी यति नरसिंहानंद का भी नाम है। यह तब आता है जब निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिससे वैश्विक आक्रोश फैल गया है।
दिल्ली पुलिस ने दो प्राथमिकी दर्ज की
दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी में नूपुर शर्मा का भी नाम लिया गया है, जबकि एक अन्य प्राथमिकी में निष्कासित भाजपा नेता नवीन जिंदल और पत्रकार सावा नकवी सहित कई लोगों के नाम हैं।दिल्ली पुलिस ने दो प्राथमिकी दर्ज की हैं। पहली नूपुर शर्मा के खिलाफ और दूसरी उन लोगों के खिलाफ जिन पर लगातार “विवादास्पद” बयान देने का आरोप लगाया गया है।
पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ
जबकि पहली प्राथमिकी में नूपुर शर्मा, दूसरी में नवीन जिंदल, शादाब चौहान, सब नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुर रहमान, गुलजार अंसारी और अनिल कुमार मीणा का नाम है। पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना), और 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए बयान) के तहत मामला दर्ज किया है।
हानिकारक स्थिति पैदा करने” के लिए प्राथमिकी दर्ज की
दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन (आईएफएसओ) इकाई द्वारा लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। उनपर “विभिन्न समूहों को उकसाने और देश में सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक स्थिति पैदा करने” के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है।