इलाहाबाद HC के फैसले से यूपी सरकार को बड़ा झटका, निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को किया रद्द !

यूपी सरकार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका मिला है। बता दें उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार द्वारा निकाय चुनावों में

यूपी सरकार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका मिला है। बता दें उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार द्वारा निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अब ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब सामान्य मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने भी तत्काल चुनाव कराने का निर्देश दिया था। साथ ही हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने, निकाय चुनावों के लिए 5 दिसम्बर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है।

चुनाव कब होगा, इसका फैसला सरकार और आयोग तय करेगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश के अनुसार अब नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है। वहीं कोर्ट ने नगर विकास का आरक्षण नोटिफिकेशन को गैरकानूनी बताया। यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव कब होगा, इसका फैसला सरकार और आयोग तय करेगा। साथ ही यह नीति भी तय की गयी कि निकाय चुनाव तभी किया जाएगा जब नई आरक्षण व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज शाम मुख्यमंत्री बैठक कर सकते है।

अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना

हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा जो खुद नहीं कर पाती वो जनहित याचिका के माध्यम से करवाती है #पिछड़ा_विरोधी_भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा आज उजागर हो गया है ,@kpmaurya1
कहां छिपे बैठे हो ? मुंह खोलो बंधुआ मजदूर ,शर्म नहीं आती पिछड़ा वर्ग के हितों पर भाजपा के इस कुठाराघात पर ? पिछड़ा वर्ग तुमसे शर्मिंदा है!

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