महाकुंभ भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत
योगेंद्र पांडेय व अन्य ने दाखिल की थी याचिका।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत।
महाकुंभ भगदड़ की नहीं होगी CBI जांच।
हाईकोर्ट ने याचिका को औचित्यहीन बताया।
हाईकोर्ट ने PIL को खारिज किया।
योगेंद्र पांडेय व अन्य ने दाखिल की थी याचिका।
11 मार्च को पूरे मामले को स्वीकार किया था.
कोर्ट ने आज इस मामले में दिया फैसला।
आज आए फैसले में हाईकोर्ट ने याचिका ही खारिज की.