संभल जामा मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया ये निर्देश…

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद को लेकर दाखिल एक याचिका पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद में रंगाई और पुताई वाली याचिका पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने ASI की रिपोर्ट के आधार पर मस्जिद की रंगाई-पुताई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि इस समय मस्जिद में केवल सफाई की अनुमति दी जाए, रंगाई और पुताई की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती।

ASI की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने दिया ये फैसला:-

ASI ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि मस्जिद की रंगाई-पुताई की आवश्यकता नहीं है. यह केवल सफाई तक सीमित रहनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए अपनी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मस्जिद कमेटी को दी सफाई की अनुमति

मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं कि वे मस्जिद में केवल सफाई कार्य करें, और इस समय कोई भी अन्य निर्माण या रंगाई-पुताई का काम न करें।

Related Articles

Back to top button