“मशहूर हैं तो कुछ भी कहेंगे ?”- सुप्रीम कोर्ट

अगर ये बयान अश्लीलता नहीं है, तो और क्या है?

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “मशहूर हैं तो कुछ भी कहेंगे?” “अगर ये बयान अश्लीलता नहीं है, तो और क्या है?– अदालत ने उनकी भाषा पर सवाल उठाए।

“पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें”आपने जो शब्द चुने, उनसे माता-पिता शर्मिंदा होंगे, बहनें शर्मिंदा होंगी। पूरा समाज शर्मिंदा होगा।”

धमकी और सुरक्षा

कानून अपना काम करेगा, धमकी देने वालों पर सरकार कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धमकी देने वालों की भाषा रणवीर की भाषा से बेहतर है।

अदालत के आदेश

गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत दी गई। विदेश यात्रा पर रोक और पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश। फिलहाल कोई शो ना करने का निर्देश। रणवीर वकील के बिना पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र, असम और जयपुर की FIR पर गिरफ्तारी से रोक। यह मामला अभी भी चर्चा में है और सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बाद क़ानूनी प्रक्रिया जारी है।

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